1. प्रस्तावना |
2. हमारा उदेश्य |
3. हमारी वचन बध्दता |
4. जनता / उपभोक्ताओं की सुविधार्थ सूचना |
5. जल सम्बन्ध शुल्क |
6. उपभोक्ताओं से अपेक्षा |
1. प्रस्तावना
शासन की कार्य प्रणाली को संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाने तथा राज्य कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से नागरिक अधिकार पत्र तैयार कर जारी करने की अपेक्षा की थी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस दिशा में नागरिक अधिकार पत्र तैयार कर पूरे राज्य में प्रसारित किया जा रहा है।
विभाग का यह प्रयास है कि नागरिक अधिकार पत्र का उपयोग कर राज्य की जनता तथा समस्त उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगें एवं अपने सुझाव भी दे सकेंगें।
आशा है इस अधिकार पत्र से राज्य कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्तरदायित्व एवं नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास की भावना बढेगी।
शासन सचिव
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
2. हमारा उदेश्य
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यो में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पेयजल हेतु जल व्यवस्थाओं का बेहतर प्रबन्धन, निमार्ण एवं रख-रखाव की सुचारु व्यवस्था एव उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु जानकारी के निमित्त यह नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।
3. हमारी वचन बध्दता
1. पारदर्शिता
विभागीय कार्य प्रणाली से अवगत कराना, नियमों की जानकारी, कार्य सम्पादन में सहजता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की गतिविधियों से परिचित कराना।
2. जवाबदेही
नागरिक अधिकार पत्र के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रशासन की प्रमुख कडी अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, फोरमैन, मीटर इन्सपेक्टर मीटर रीडर आदि के स्तर पर जवाबदेही, कार्य दायित्व एवं तत्सम्बन्धी समय सीमा का निर्धारण करना। का निर्धारण करना।
3. संवेदनशीलता
नागरिकों का सम्मान एवं संतुष्टि के साथ उनकी समस्याओं को सुनना एवं उनका त्वरित गति से समाधान।
4. गुणवत्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यों की गुणवत्ता की बाबत नागरिकों को स्पष्ट एवं संतोषप्रद जानकारी देना।
4. जनता / उपभोक्ताओं की सुविधार्थ सूचना
‘’राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत विभाग से संबंधित निन्न वर्णित सेवाओं में समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जावेगी -
क्र. |
विभाग की गतिविधियां/ सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है। |
सेवा प्रदान करने की समयावधि |
पदाभिहित अधिकारी |
सहायक पदाभिहित अधिकारी |
प्रथम अपीलीय अधिकारी |
द्वितीय अपील अधिकारी |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
हैण्डपम्प ठीक करवाना। |
3 दिवस |
संबंधित |
उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता |
अधिशाषी अभियंता |
अधीक्षण अभियंता |
2. |
नये जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना |
पानी उपलब्ध होने की स्थिति में 7 दिवस |
संबंधित सहायक अभियंता |
उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता |
अधिशाषी अभियंता |
अधिक्षण अभियंता |
3. |
जल कनेक्शनों में जल सप्लाई खराबी को ठीक करावाना। |
3 दिवस |
संबंधित सहायक अभियंता |
उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापति कनिष्ठ अभियंता |
अधिशाषी अभियंता |
अधीक्षण अभियंता |
4. |
पानी के बिल को ठीक करवाना (Correction of Bills) । |
3 दिवस |
संबंधित सहायक अभियंता |
उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता |
अधिशाषी अभियंता |
अधीक्षण अभियंता |
5. |
पानी के मीटर बदलवाना। |
7 दिवस |
संबंधित सहायक अभियंता |
उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापति कनिष्ठ अभियंता |
अधिशाषी अभियंता |
अधीक्षण अभियंता |
6.
|
(अ) प्रतिभूति निक्षेप/ सिक्योरिटी डिपोजिट लौटाने के प्रकरण। |
3 माह |
संबंधित अधिशाषी अभियन्ता |
अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक |
अधीक्षण अभियन्ता |
अति. मुख्य अभियन्ता/ |
(ब) धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी,) लौटाने के प्रकरण। |
10 दिवस |
संबंधित अधिशाषी अभियन्ता |
अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक |
अधीक्षण अभियन्ता |
अति. मुख्य अभियन्ता/ |
|
7. |
कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम भुगतान (फाईनल बिल,टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन)। |
संवेदक द्वारा अन्तिम बिल प्रस्तुत करने के 3 माह के अन्दर |
संबंधित अधिशाषी अभियन्ता |
अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक |
अधीक्षण अभियन्ता |
अति. मुख्य अभियन्ता/ |
* आवेदन पत्र लेने एवं सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी।
** सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी की सहायता हेतु अधिकारी।
*** निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदान नहीं कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी।
**** प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी।‘’
5. जल सम्बन्ध शुल्क
15 एम. एम. के जल सम्बन्धों हेतु जल सम्बन्ध की श्रेणी अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक पुर्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित राशि वर्तमान में (अक्टूबर 2002) प्रचलित अधिसूचना के अन्तर्गत विभाग में जमा करानी होगी।
क्रम सं. |
विवरण |
शुल्क (राशि रुपयो में) |
||||
घरेलु |
अघरेलु |
औघोगिक |
||||
1. |
जल सम्बन्ध शुल्क :- |
सम्बन्धित साईज के जल सम्बन्ध का एक माह का सकल न्यूनतम जल शुल्क राशि या न्यूनतम 100/- में से जो अधिक हो यथा- |
100/- |
100/- |
120/- |
|
2. |
(क) |
प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी राशि) यदि आवेदनकर्ता भू-खण्ड, निर्मित भवन/संस्थान का मालिक है। |
सम्बन्धित साईज के जल सम्बन्ध का तीन माह का सकल न्यनतम जल शुल्क राशि या न्यनतम 200/- में से जो अधिक हो यथा- |
200/- |
200/- |
360/- |
(ख) |
यदि आवेदनकर्ता किरायेदार है। |
उक्त(2) (क) की राशि का दुगना या न्यनतम 1000/- में से जो अधिक हो यथा- |
1000/- |
1000/- |
1000/- |
|
(ग) |
अस्थायी जल सम्बन्ध :- |
|
|
|
|
नोट:-
(अ) 15 मि. मी. से बडी साईज के जल सम्बन्धों हेतु जल सम्बन्ध राशि तथा प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी राशि) इत्यादि सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर अंकित रहेगी।
(ब) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर जल सम्बन्ध शुल्क, प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी राशि) तथा अन्य शुल्कों में परिवर्तन किए जाने पर उसी के अनुरुप आवेदनकर्मा से शुल्क लिया जावेगा।
(स) जन सहभागिता योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में उक्त राशियों के अलावा प्रति वर्ग गज अतिरिक्त राशि देय होगी।
6. उपभोक्ताओं से अपेक्षा
1. जल सम्बन्ध की सर्विस लाईन को सही स्थिति में रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की है। कृपया इसमें लीकेज न होने दें। होने वाले लीकेज को उपभोक्ता अपने स्तर पर तुरन्त ठीक करवायें।
2. पानी के मीटर को सुरक्षित रखे, इसके साथ न तो छेडछाड करें, न ही किसी को छेडछाड करने दें। यदि मीटर को कोई क्षति/उसकी चोरी होती है तो उसकी लागत उपभोक्ता को वहन करनी होगी।
3. जल सम्बन्ध से सीधे बूस्टर पम्प का उपयोग न करें, ऐसा करने से अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी होती है तथा ऐसा करना नियम विरुध्द भी है। बूस्टर पम्प का उपयोग करने वाले के सम्बन्ध में आप गोपनीय शिकायत सम्बन्धित कार्यालय को भेज सकते है जिस पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी।
4. अनाधिकृत जल सम्बन्ध के बारे में भी नागरिक विभाग को गोपनीय सूचना दे सकते है, जिस पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी।
5. पेयजल का सदुपयोग करें तथा इसे व्यर्थ न बहने दे। पानी की हर बूंद कीमती है, इस सम्बन्ध में घर के बच्चों को भी शिक्षित करें।
6. जल सम्बन्ध से सीधे बूस्टर लगाने पर उपभोक्ता से शास्ती (जुर्माना राशि) ली जावेगी।
7. पानी का अवैध कनेक्शन पकडे जाने पर चोरी की एफ.आई.आर. थाने में दर्ज कराई जा सकती है।
8. वर्षा के जल को संग्रहित करके भी काम में लेवें, यदि आपके (उपभोक्ता/नागरिक) भू-खण्ड का क्षेत्रफल समुचित है तो वर्षा जल से भू-जल पूनर्भरण ढांचा (Rain Water Harvesting Structure) बनाकर भू-जल का पूनर्भरण करें इस सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी भू-जल विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
9. पानी के बिल का समय पर भुगतान करें।
विभाग के जल उत्पादन एवं वितरण व जल राजस्व कार्यालयों में सूचना पट्ट पर अंकित रहने वाला विवरण।
1. जल राजस्व की टैरिफ मय कनेक्शन फीस व प्रक्रिया राजस्व खण्ड एवं अत्पादन खण्ड के सूचना पट्ट पर अंकित करना।
2. जल वितरण का सुबह/शाम का सामान्य समय एवं परिवर्तन की सूचना।
3. प्रभारी अधिकारी तथा उनके नियन्त्रक अधिकारी के पदनाम, कार्यालय तथा निवास के दूरभाष नंबर।